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पंद्रह दिन में नॉमिनी को देनी होगी रकम

Mon, 21 Jan 2013 11:24 PM IST
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 21 Jan 2013 11:24 PM IST
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payment will must give under fortnightly to nominee

शहरी सहकारी बैंकों में मृत लोगों के खातों में पड़ी रकम को उनके नामित (नॉमिनी) को 15 दिन के भीतर चुकाना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुसार कई शहरी सहकारी बैंकों के खिलाफ इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, कि वह मृत लोगों के खातों में पड़ी रकम को उनके नामित को देने में तय सरल मानकों को पालन नहीं कर रहे हैं।

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ऐसे में यह जरूरी है कि वह इस तरह के खातों में पड़ी रकम को देने में सरल और त्वरित प्रक्रिया अपनाएं। शहरी सहकारी बैंक 15 दिन के अंदर खाताधारक द्वारा घोषित नामित की जांच-पड़ताल कर रकम उसे दें। नामित घोषित न होने पर कानूनी रुप से हकदार व्यक्ति को तय समय में रकम लौटाएं।

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