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2 दिन में चुकाएं इनकम टैक्स, वरना देना होगा ब्याज

Thu, 13 Jun 2013 08:42 PM IST
लखनऊ/ब्यूरो
लखनऊ/ब्यूरो Updated Thu, 13 Jun 2013 08:42 PM IST
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pay income tax in 2 days, otherwise will pay interest

अगर आप कॉरपोरेट करदाता हैं और आपकी कुल आय पर 10 हजार रुपये से अधिक की आयकर देनदारी बनती है तो अलर्ट हो जाइए।

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आपके पास अग्रिम आयकर की पहली किश्त जमा करने के लिए सिर्फ दो दिन बाकी हैं। यानी, अग्रिम आयकर की पहली किश्त 14 एवं 15 जून तक चुकाने का आखिरी मौका है। इस अवधि में अग्रिम आयकर की पहली किश्त नहीं चुकाने पर आयकर के साथ ब्याज भी देना पड़ेगा।

आयकर विभाग ने कॉरपोरेट जगत के करदाताओं के लिए अग्रिम आयकर चुकाने के लिए चार मौके प्रदान किए हैं। ऐसे करदाता जून में 15 फीसदी, सितंबर में 45 फीसदी, दिसंबर में 75 फीसदी एवं मार्च में 100 फीसदी अग्रिम आयकर की किश्त को संबंधित महीने की 15 तारीख तक या इससे पहले चुका सकते हैं। इसी के तहत 15 जून तक पहली किश्त चुकानी है।
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जितनी लेटलतीफी, उतना ब्याज
जो कॉरपोरेट करदाता अग्रिम आयकर को तय तारीख पर नहीं चुकाएंगे, उन पर धनराशि एवं लेटलतीफी के आधार पर ब्याज लगाया जाएगा। आयकर विभाग के प्रवक्ता प्रजेश श्रीवास्तव के अनुसार करदाता के अग्रिम आयकर के लेट अमाउंट पर 234बी के तहत कार्रवाई होती है। वहीं बैलेंस अमाउंट पर प्रति माह एक फीसदी का ब्याज लगता है।
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इन बैंकों में सुविधा
करदाता आयकर चालान के जरिये बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक एवं अन्य अधिकृत बैंक की शाखाओं में अग्रिम आयकर को जमा कर सकते हैं।

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