फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Business archives ›   Now taxpayer can get refund in 7 to 10 days

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए खुशखबरी

Mon, 14 Sep 2015 09:27 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2015 09:27 AM IST
विज्ञापन
Now taxpayer can get refund in 7 to 10 days

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने वालों को रिफंड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। अब उनके खातों में महज सात से 10 दिन के भीतर रिफंड आ जाएगा।

विज्ञापन


दरअसल आयकर विभाग के आईटीआर को आधार तथा दूसरे बैंक डाटाबेस से सत्यापित कराने की नई पहल बेहद कारगर रही है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने भी इस कवायद को हाथों हाथ लिया है।
विज्ञापन


विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह बीते दिनों की बात हो गई, जब आयकर रिफंड में महीनों और कई मामलों में तो कुछ साल भी लग जाते थे।

नया इलेक्ट्रानिक सत्यापित ई-फाइलिंग सिस्टम उपभोक्ताओं के हित में साबित हुआ है। इसकी वजह से 2015-16 के आईटीआर को जांचने और दूसरी प्रक्रिया में बेहद कम समय लग रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

आंकड़ों में आयकर

Now taxpayer can get refund in 7 to 10 days

विभाग की कोशिश है कि लोगों को एक हफ्ते में या अधिकतम 10 दिनों में रिफंड मिल जाए। हालिया आंकड़ों के अनुसार विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर सात सितंबर 2015 तक 2.06 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए थे।

पिछले साल के 1.63 करोड़ की तुलना में यह आंकड़ा 26.12 प्रतिशत अधिक है। विभाग के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ने सात सितंबर तक 2015-16 से संबंधित 22.14 आयकर दाताओं को रिफंड भेज भी दिया है।

लोगों ने विभाग के पास जो टेस्टीमोनियल भेजे हैं, उनके अनुसार उन्हें आईटीआर भरने के 11 से 13 दिनों में अपना पैसा वापस मिल गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed