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इनकम टैक्स भरने वाले जरूर पढ़ें फायदे वाला ये नया नियम

Tue, 14 Jul 2015 12:35 PM IST
Updated Tue, 14 Jul 2015 12:35 PM IST
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Now don't send acknowledgement to bengaluru generate OTP

आयकर विभाग ने करदाताओं की राह आसान करते हुए ऑनलाइन रिटर्न भरने के दौरान सत्यापन के लिए वन टाइम पासवर्ड सुविधा शुरु कर दी है। इससे अब रिटर्न भरने के बाद साधारण डाक से कागज बंगलूरू भेजने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।

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इसका इस्तेमाल इंटरनेट बैंकिंग, आधार नंबर, एटीएम और ई-मेल के जरिए किया जा सकेगा। इस बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से अधिसूचित नियमों के मुताबिक पांच लाख या उससे कम वार्षिक आय वाले करदाता, जिनका कोई रिफंड दावा नहीं है, वे ई-फाइलिंग और आयकर रिटर्न को पुष्ट करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिये सीधे ‘इलेक्ट्रानिक वैरिफिकेशन कोड’ जेनरेट कर सकते हैं।
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हालांकि, इसके साथ कुछ प्रतिबंध भी जोड़ा गया है, जिसे कर अधिकारी अलग-अलग करदाताओं के जोखिम और प्रोफाइल को देखते हुए तैयार करेंगे।

पैन नंबर देखकर ही आयकर देगा ओटीपी

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसका मतलब यह हुआ कि पांच लाख से कम आय वाले किसी खास पैन नंबर को लेकर विभाग के पास कुछ प्रतिकूल अवलोकन है तो ऐसी स्थिति में उस करदाता को ई-मेल या फोन नंबर के जरिए सीधे वैरिफिकेशन की अनुमति नहीं मिलेगी।

ऐसी स्थिति में उन्हें अन्य तय प्रक्रियाओं को अपनाना होगा जैसे आधार नंबर, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम से लिंकअप करना होगा।

इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले करदाताओं को उनके रिटर्न को ई-वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है।

नियमों में कहा गया है कि यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी और करदाता इंटरनेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड से इसकी पुष्टि कर सकते हैं।



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