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अब नोकिया को देना होगा 20,000 करोड़ का टैक्स!
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Fri, 14 Mar 2014 06:57 PM IST
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उच्चतम न्यायालय ने आयकर विवाद में मोबाइल फोन निर्माता कंपनी नोकिया की अपील आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नोकिया के प्रस्ताव को बेकार करार देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी।
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न्यायालय ने कल कहा था कि वह नोकिया और आयकर विभाग के बीच जारी कर विवाद का ऐसा हल चाहता है जो सौहार्दपूर्ण और दोनों पक्षों को मान्य हो। शीर्ष अदालत ने फिनलैंड की कंपनी नोकिया को भारत स्थित नोकिया संयंत्र का सही मूल्यांकन करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया।
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नोकिया की ओर से लगभग 2432 करोड रुपए जमा कराने का प्रस्ताव रखा गया है लेकिन न्यायमूर्ति दवे ने कहा कि यह प्रस्ताव बेकार है।
आयकर को लेकर नोकिया और आयकर विभाग के बीच विवाद जारी है। करीब 20 हजार करोड रुपए की आयकर देनदारी के विवाद के कारण माइक्रोसाफ्ट को नोकिया के चेन्नई स्थित संयंत्र के हस्तांतरण पर ग्रहण लग गया है।
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