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पीएफ का पैसा निकालने से पहले जरूर पढ़ लें ये खबर

Sun, 24 May 2015 04:47 PM IST
Updated Sun, 24 May 2015 04:47 PM IST
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new rule for provident fund withdrawl

अगर आपको किसी कंपनी में काम करते हुए पांच साल नहीं हुए हैं और आप अपने प्रोविडेंट फंड से 30,000 रुपये या इससे ज्यादा की राशि निकालने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको टैक्स चुकाना होगा।

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पेंशन फंड निकाय ईपीएफओ पहली जून से इस तरह के मामलों में टीडीएस वसूलने की तैयारी कर रहा है। ईपीएफओ द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, वित्त अधिनियम, 2015 (20 से 2015) में इस संबंध में एक नई धारा 192ए शामिल की गई है।
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इसके बाद अब जो लोग भी तय समय से पहले पीएफ निकालने की कोशिश करेंगे तो उनकी जेब ज्यादा ढीली हो जाएगी।

60 साल के ऊपर के लोगों को राहत

new rule for provident fund withdrawl

60 साल के ऊपर के लोगों को राहत दी गई है। इसके लिए ईपीएफओ ने कुछ बदलाव किए हैं। सर्कुलर के मुताबिक, पैन कार्ड देने पर टीडीएस 10 फीसदी की दर से कटेगा। वहीं फार्म 15 जी अथवा 15 एच देने वाले सदस्यों से कोई टीडीएस नहीं वसूला जाएगा।

यह फार्म इस बात की घोषणा होते हैं कि ईपीएफओ से पीएफ राशि के भुगतान के बाद उनकी आय आयकर के दायरे में नहीं आती है।

गौरतलब है कि 15 एच सीनियर सिटीजन (60 साल से अधिक आयु) के लिए होता है जबकि 15 जी उससे नीचे की आयु के लोगों के लिए होता है।

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