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एमएसएमई लें कर्ज पर गारंटी
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Jan 2013 11:07 PM IST
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छोटे और मझोले कारोबारी (माइक्रो एंड स्मॉल) एक करोड़ रुपये तक के कर्ज पर किसी तरह की गारंटी नहीं देने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यानी एक करोड़ रुपये तक के कर्ज पर कारोबारी के बदले क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज बैंक को गांरटी देगा। ट्रस्ट इसके तहत लिए गए कर्ज पर पात्रता के आधार पर 75 फीसदी और 80 फीसदी तक गारंटी देता है।
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कौन हैं पात्र: सुविधा का लाभ माइक्रो एंड स्मॉल वर्ग के तहत आने वाले कारोबारी उठा सकते हैं। इसमें पांच लाख रुपये तक के कर्ज पर 80 फीसदी तक की गारंटी मिलती है। जबकि इससे ज्यादा के कर्ज पर 75 फीसदी तक गारंटी ट्रस्ट देता है। हालांकि महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारोबारियों को सभी तरह के कर्ज पर 80 फीसदी तक गारंटी मिलती है। कर्ज की राशि तय करने के लिए दो तरह की शर्तें हैं। यदि कारोबारी 75 फीसदी तक गारंटी का पात्र है, तो उसे लिए गए कर्ज पर अधिकतम 62.5 लाख रुपये की ही गारंटी मिलेगी। यदि वह 80 फीसदी गारंटी लेने का पात्र है तो उसे अधिकतम 65 लाख रुपये तक की ही गारंटी मिलेगी। इस सुविधा के जरिए कारोबारी को कोलैट्रल गारंटी या तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं देनी पड़ती हैं। जिसका सबसे ज्यादा फायदा नए कारोबारियों को कारोबार शुरू करने में मिल सकता है।
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किसलिए ले सकते हैं: कार्यशील पूंजी और टर्मलोन के लिए कर्ज किसी एक इकाई पर लिया जा सकता है। साथ ही कर्ज की राशि एक ही बैंक से लेना अनिवार्य है। वर्किंग कैपिटल के लिए कर्ज की अधिकतम अवधि पांच साल है। इसके अलावा कारोबारियों को इसके तहत इकाई के बीमार होने पर भी ट्रस्ट के जरिए कवर मिलता है।
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कितना शुल्क देना होता है: गारंटी के रूप में लिए जाने वाले कर्ज पर एक मुश्त 1.5 फीसदी राशि देनी होती है। साथ ही सालाना सेवा शुल्क के रूप में कर्ज की राशि का 0.75 फीसदी कारोबारी को देना होता है। पांच लाख रुपये तक के कर्ज पर यह सीमा एक फीसदी और 0.50 फीसदी है।
कर्ज देने वाले संस्थान: क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज से देश के 129 वित्तीय संस्थान जुड़े हैं। इसमें सभी प्रमुख बैंकों के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं।