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विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट
हैदराबाद/एजेंसी
Updated Fri, 12 Oct 2012 08:13 PM IST
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किंगफिशर एयरलाइंस के चेयरमैन विजय माल्या और कंपनी के चार निदेशकों के खिलाफ एक स्थानीय अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट जीएमआर कंपनी द्वारा चेक बाउंस के मामले दायर मुकदमे की पेशी पर उपस्थित नहीं होने के बाद जारी किया गया। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किंगफिशर के खिलाफ 10.5 करोड़ रुपये का चेक बाउंस होने पर मुकदमा दायर किया है।
13वें विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किंगफिशर के चेयरमैन विजय माल्या, सीईओ संजय अग्रवाल और कंपनी के तीन अन्य निदेशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर मामले को 5 नवंबर को सुनवाई के लिए नियत किया है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल लिमिटेड यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंधन करती है।
जीएमआर ने हैदराबाद की नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में किंगफिशर के खिलाफ 10.5 करोड़ रुपये का चेक बाउंस होने पर मुकदमा दायर किया था। अदालत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कंपनी के खिलाफ समन जारी किया था और विजय माल्या व संजय अग्रवाल सहित पांच निदेशकों को शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए थे।
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किंगफिशर की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में अपने क्लाइंट के पेश नहीं होने के संबंध में आवेदन दाखिल कर गैर जमानती वारंट नहीं जारी करने की अपील की थी। हालांकि, अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर माल्या सहित कंपनी निदेशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
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13वें विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किंगफिशर के चेयरमैन विजय माल्या, सीईओ संजय अग्रवाल और कंपनी के तीन अन्य निदेशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर मामले को 5 नवंबर को सुनवाई के लिए नियत किया है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल लिमिटेड यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंधन करती है।
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जीएमआर ने हैदराबाद की नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में किंगफिशर के खिलाफ 10.5 करोड़ रुपये का चेक बाउंस होने पर मुकदमा दायर किया था। अदालत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कंपनी के खिलाफ समन जारी किया था और विजय माल्या व संजय अग्रवाल सहित पांच निदेशकों को शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए थे।
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किंगफिशर की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में अपने क्लाइंट के पेश नहीं होने के संबंध में आवेदन दाखिल कर गैर जमानती वारंट नहीं जारी करने की अपील की थी। हालांकि, अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर माल्या सहित कंपनी निदेशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।