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बिजली बेचने के लिए दिए जाएंगे लाइसेंस
राजीव कुमार/नई दिल्ली
Updated Fri, 12 Dec 2014 08:55 AM IST
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बिजली कानून में संशोधित प्रस्ताव के लागू होने पर बिजली वितरण कंपनियों के बीच बिजली बेचने को लेकर भारी प्रतिस्पर्धा होगी और इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार ने गुणवत्ता बिजली (क्वालिटी पावर) की आपूर्ति के लिए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को नेटवर्क विकसित करने के काम से अलग करने का फैसला किया है। बुधवार को कैबिनेट ने बिजली कानून में संशोधन के कई प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है।
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अब तक डिस्कॉम ही अपने इलाके में बिजली आपूर्ति के लिए नेटवर्क विकसित करने का काम करती है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब इस काम के लिए अलग निजी कंपनियां होंगी जो सिर्फ ट्रांसमिशन नेटवर्क का काम देखेंगी। बिजली वितरण के लिए अलग कंपनियां होंगी। बिजली वितरण कंपनियां ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करने वाली कंपनियों को उनके नेटवर्क इस्तेमाल के बदले शुल्क देंगी। बिजली वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क दोनों ही काम के लिए आलग-अलग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लाइसेंस जारी करने का काम अधिकृत आयोग द्वारा किया जाएगा।
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बिजली वितरण के लिए कई सारी कंपनियां लाइसेंस ले सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्देश्य यह है कि एक ही शहर में कई सारी डिस्कॉम होंगी और उपभोक्ता अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी डिस्कॉम से बिजली की खरीदारी कर सके। इससे डिस्कॉम के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। हालांकि मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्किंग के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि ट्रांसमिशन नेटवर्किंग क्षेत्र में भी निजी कंपनियों को काम करने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। यह लाइसेंस उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाएंगे।
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डिस्कॉम अपने इलाके में बिजली वितरण के लिए फ्रेंचाइजी देने का काम भी कर सकती है। फ्रेंचाइजी लेने वाली कंपनी को राज्य सरकार से या किसी और सरकारी एजेंसी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। डिस्कॉम के नए प्रारूप में उपभोक्ताओं के हित का पूरा ख्याल रखा गया है। बिजली आपूर्ति में लापरवाही या बिना वजह लोड शेडिंग करने पर डिस्कॉम के खिलाफ कार्रवाई भी जा सकती है। ट्रांसमिशन लाइन विकसित करने का लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनी अंतरराज्यीय स्तर पर ट्रांसमिशन लाइन विकसित कर उसके संचालन का काम करेगी।