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रहिए तैयार, आज से बढ़ेगा महंगाई का बोझ
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Mon, 01 Apr 2013 10:30 AM IST
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एक अप्रैल यानी सोमवार से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ने जा रहा है। नया वित्त वर्ष (2013-14) शुरू होने के साथ ही आम बजट व राज्य सरकारों के बजट के तमाम प्रावधान लागू हो जाएंगे।
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इसके साथ ही आम आदमी को कीमतों की मार महसूस होने लगेगी। अब आप नया घर खरीदने से लेकर घर बदलने पर पहले से ज्यादा खर्च करेंगे।
पब्लिक पार्किंग पर सर्विस टैक्स भरेंगे, फिर एसी रेस्त्रां के खाने पर ज्यादा टैक्स चुकाएंगे, हालांकि सिनेमाहाल में मूवी देखने पर टैक्स से बच जाएंगे। छोटी बचत पर सरकार छोटा झटका दे ही चुकी है।
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एसी रेस्टोरेंट में खाना महंगा
एक अप्रैल से सभी एसी रेस्टोरेंट आपसे सर्विस टैक्स वसूलेंगे। अभी तक सिर्फ एसी बार में ही सर्विस टैक्स देना पड़ता था। एसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर करीब 5 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे कोई ज्यादा टैक्स न वसूल कर ले।
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पब्लिक पार्किंग पर भी टैक्स
पब्लिक पार्किंग पर भी सेवा कर वसूला जाएगा। इससे पार्किंग और महंगी हो जाएगी।
डाकघर की ब्याज दरों में कमी
पीपीएफ, एनएससी समेत डाकघर की कई लघु बचत योजनाओं पर अब 0.1 फीसदी कम ब्याज मिलेगा। सरकार ने हाल ही में इस कटौती का ऐलान किया है जो एक अप्रैल से प्रभावी होगी। अब पीपीएफ की जमा पर 8.7 फीसदी ब्याज मिलेगा।
पहली बार होम लोन पर छूट
यदि आप पहली बार होम लोन ले रहे हैं और उसकी राशि 25 लाख रुपये तक है, तो उस पर लगने वाले ब्याज पर आपको छूट मिलेगी। इसके तहत आप एक लाख रुपये तक के ब्याज की छूट का लाभ ले सकेंगे
50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर टीडीएस
एक अप्रैल से यदि आप खेती योग्य जमीन के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उसकी कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उस पर आपको एक फीसदी टीडीएस चुकाना होगा, जिसे खरीदार को भरना होगा।
घर बदलना पड़ेगा महंगा
रेल के जरिए रोजमर्रा की जरूरत के सामान और पेट्रोलियम पदार्थों की आवाजाही पर मिली सेवा कर छूट इस बजट में खत्म कर दी गई है। रेल से पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई पर टैक्स लगने से महंगाई और बढ़ सकती है।
आलीशान मकानों पर ज्यादा टैक्स
एक करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के या 2000 वर्ग फुट से बड़े मकानों पर एक अप्रैल से ज्यादा सेवा कर लिया जाएगा। पहले इनकी 25 फीसदी कीमत पर टैक्स लगता था अब 30 फीसदी पर लगेगा।
महंगा होगा सफर
एक अप्रैल से रेल में सफर करने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। टिकट बुक और कैंसिल कराने के लिए 5 से 50 रुपये तक ज्यादा देने होंगे। तत्काल बुकिंग का चार्ज भी बढ़ गया है। विभिन्न श्रेणियों के तत्काल चार्ज में 5 से 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराने पर स्लीपर में एक रुपया और एसी में 2 रुपये सर्विस टैक्स भी देना होगा। लेकिन अब आप 6 महीने और 12 महीने के सीजन टिकट खरीद सकेंगे।
वाहन बीमा भी पड़ेगा महंगा
एक अप्रैल से वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा। बीमा नियामक ने मोटर इंश्योरेंस में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी की छूट दी है।
शिक्षण संस्थानों की कई सेवाओं पर टैक्स
अपना मैदान या भवन किराए पर देने वाले स्कूल-कॉलेजों पर अब सेवा कर लगेगा। साथ ही कई अन्य सहायक सेवाओं पर मिलने वाली सेवा कर छूट भी खत्म हो गई है।
करोड़पतियों पर सरचार्ज
यदि सालाना आय एक करोड़ रुपये से ज्यादा है तो नए वित्त वर्ष में आयकर पर अब 10 फीसदी का सरचार्ज भी लागू हो जाएगा।
लेकिन फिल्म देखने पर राहत
एक अप्रैल से सिंगलस्क्रीन या मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इंटरनेट या किसी और माध्यम से फिल्म के प्रदर्शन पर सर्विस टैक्स लिया जाएगा।
रेलवे पास पर अब नहीं मिलेगा रिफंड
रेलवे तिमाही व छमाही सीजन टिकट (पास) रद्द कराने पर यात्रियों को अब कोई रिफंड नहीं देगा। यह फैसला पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि रेल से नियमित यात्रा करने वाले लाखों लोग प्रतिदिन टिकट खरीदने के बजाय मासिक, तिमाही, छमाही व सालाना सीजन टिकट (पास) लेते हैं।
अभी तक रेलवे में यह व्यवस्था थी कि मासिक व तिमाही पास बीच में ही रद्द कराने पर यात्रियों को बचे हुए समय का कोई रिफंड नहीं मिलता था किंतु छह महीने तथा साल भर के पास को रद्द कराने पर शेष अवधि के हिसाब से पैसा वापस कर दिया जाता था।
नए फैसले के अनुसार अब किसी भी तरह के सीजन टिकट (पास) को रद्द कराने पर शेष अवधि का रिफंड नहीं दिया जाएगा। रेलवे ने सभी जोनल कार्यालयों को पहली अप्रैल के बाद दिए जाने वाले सीजन पास में भी यह सूचना अंकित किए जाने का निर्देश दिया है।