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ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी हो सकता है पैन

Sun, 07 Dec 2014 08:38 PM IST
नई दिल्ली/एजेंसी
नई दिल्ली/एजेंसी Updated Sun, 07 Dec 2014 08:38 PM IST
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Govt mulls making PAN must for registering charitable trusts

दानार्थ न्यासों (चैरिटेबल ट्रस्ट) के जरिए पैसों के लेनदेन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को जरूरी करने के बारे में सोच रही है।

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संसद में दिसंबर 2013 में इस संबंध में पेश की गई एक लेखा रिपोर्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए पैन को आवश्यक बनाने की राय व्यक्त की गई थी। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय अब इसे एक प्रावधान के रूप में लागू करने के पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। सरकार लेखा नियंत्रक एवं महा परीक्षक (कैग) द्वारा ट्रस्टों और संस्थानों को दी गई कर संबंधी छूटों के दुरुपयोग पर जताई गई चिंताओं के चलते भी इस मामले में गंभीर रुख अपना रही है।
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मौजूदा प्रावधानों के तहत किसी भी ट्रस्ट के लिए आयकर अधिनियम की धारा 12 ए के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए उसे उसे आयकर नियमों में निर्धारित किए गए फार्म 10 ए को भरना होता है। मौजूदा प्रावधानों के तहत फार्म 10 ए में पैन नंबर भरने के लिए कोई कॉलम नई दिया गया है। ऐसे में ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन के लिए पैन की जानकारी देने की कोई अनिवार्यता नहीं रह जाती है।
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