जानिए कहां जाएगा पीएफ का पैसा और क्या होगा उसका?
कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) जमा राशि के निवेश की सीमा में सरकार ने परिवर्तन कर दिया है। अब केंद्रीय प्रतिभूतियों-परिसंपत्तियों में अधिकतम 50 फीसदी (न्यूनतम 45 फीसदी), राज्य प्रतिभूतियों और परिसंपत्तियों में अधिकतम 45 फीसदी, (न्यूनतम 35 फीसदी) तक का निवेश किया जा सकेगा।
अभी तक 30-30 फीसदी तक ही निवेश होता था। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा 5 फीसदी जमा राशि इक्विटी में निवेश की जाएगी। ऐसा होने से पीएफ जमा राशि में ब्याज अधिक मिलने की संभावना बढ़ गई है। अभी पीएफ जमा पर 8.75 फीसदी ब्याज मिलता है।
कितना सुरक्षित होगा आपका पैसा
गौरतलब है कि पीएफ जमा धन का निवेश सरकार केंद्रीय, राज्य परिसंपत्तियों, प्रतिभूतियों, सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू), बैंकों और लोन परिसंपत्तियों में करती है। इसके लिए चार श्रेणियां निर्धारित थी। अब श्रेणी के अलावा निवेश सीमा में परिवर्तन किया गया है।
अभी तक केंद्रीय, परिसंपत्तियों, प्रतिभूतियों में अधिकतम 30 फीसदी, राज्य परिसंपत्तियों, प्रतिभूतियों में अधिकतम 30 फीसदी, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) में 15 फीसदी, बैंक लोन आदि पर 15 फीसदी तक निवेश किया जाता था। इसके अलावा 10 फीसदी जमा राशि इन पहली चार श्रेणियों में से किसी एक में होता था।
भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अफसर के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत श्रेणियों की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा न्यूनतम निवेश सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था से अंश धारकों का पैसा और सुरक्षित होगा।