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निवेशकों का पैसा लौटाने का तरीका तय करें सेबी, सहारा

Fri, 04 Oct 2013 09:06 PM IST
एजेंसी/नई दिल्ली
एजेंसी/नई दिल्ली Updated Fri, 04 Oct 2013 09:06 PM IST
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find way for securing payment supreme court to sahara and sebi

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा और सेबी को कोई ऐसा तरीका अपनाने को कहा है कि जिससे निवेशकों के 19,000 करोड़ रुपए लौटाए जा सकें।

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इस रकम के भुगतान के लिए सुब्रत राय के नेतृत्व वाले समूह सहारा अपनी अचल परिसंपत्तियों को सिक्यूरिटी के तौर पर जमा रखने को राजी हो गया था।

लेकिन बाजार नियामक सेबी ने इन संपत्तियों की सेल डीड और इनकी वास्तविक कीमतों पर सवालिया निशान लगा दिया।

जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस जेएस खेहड़ की बेंच ने सेबी और सहारा से कहा कि वे निवेशकों को पैसा लौटाने के तरीके पर आपस में बैठ कर सहमति बना लें।

बेंच ने मामले को 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया।

बेंच ने सहारा की ओर से लंदन में 256 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने की छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर यह रिपोर्ट सही है तो समूह अपने निवेशकों को पैसा लौटाने की क्षमता रखता है।

बेंच ने पूछा कि क्या समूह इस रकम की बैंक गारंटी दे सकता है।

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