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एक एक्सचेंज से निकाले जाने पर कहीं नहीं कर पाएंगे कारोबार
एजेंसी
Updated Mon, 30 Jun 2014 08:39 PM IST
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वायदा बाजार आयोग ने शेयर बाजार की तर्ज पर कमोडिटी एक्सचेंज में भी अब उन कारोबारियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिन्हें पहले किसी भी कमोडिटी एक्सचेंज से निकाला जा चुका है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आयोग ने कहा कि किसी कारोबारी को निष्कासित करने वाले एक्सचेंज को दूसरे कमोडिटी एक्सचेंजों को भी इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही उस कारोबारी का नाम अपनी वेबसाइट पर भी डालना होगा। आयोग ने बताया कि हालांकि यदि किसी कारोबारी को किसी दूसरे एक्सचेंज में सिर्फ निलंबित किया गया है या उनके कारोबार पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो इस वजह से दूसरे एक्सचेंज में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
एफएमसी ने कहा कि किसी कारोबारी दी गई चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या प्रतिबंध उसी एक्सचेंज तक सीमित रहेंगे जहां यह कार्रवाई की जाएगी। नियमों में यह बदलाव कारोबारियों और एक्सचेंजों की मांग पर किए गए हैं।
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यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आयोग ने कहा कि किसी कारोबारी को निष्कासित करने वाले एक्सचेंज को दूसरे कमोडिटी एक्सचेंजों को भी इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही उस कारोबारी का नाम अपनी वेबसाइट पर भी डालना होगा। आयोग ने बताया कि हालांकि यदि किसी कारोबारी को किसी दूसरे एक्सचेंज में सिर्फ निलंबित किया गया है या उनके कारोबार पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो इस वजह से दूसरे एक्सचेंज में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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एफएमसी ने कहा कि किसी कारोबारी दी गई चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या प्रतिबंध उसी एक्सचेंज तक सीमित रहेंगे जहां यह कार्रवाई की जाएगी। नियमों में यह बदलाव कारोबारियों और एक्सचेंजों की मांग पर किए गए हैं।
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