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डीटीएच कंपनियों को 20 साल के लिए मिल सकेगा लाइसेंस

Wed, 23 Jul 2014 09:13 PM IST
ब्यूरो /अमर उजाला ब्यूरो दिल्ली
ब्यूरो /अमर उजाला ब्यूरो दिल्ली Updated Wed, 23 Jul 2014 09:13 PM IST
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DTH operators can get 20 yrs license

अभी कंपनियों को सेवाओं के लिए 10 साल का ही लाइसेंस मिलता है। बुधवार को टेलीकाम नियामक ट्राई ने डीटीएच लाइसेंस देने के संबंध में अपनी सिफारिशें जारी की हैं।

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ट्राई के अनुसार नए नियमों के तहत डीटीएच कंपनियां 10 साल की बजाय 20 साल की अवधि का लाइसेंस ले सकेंगी। ट्राई ने हालांकि वन टाइम लाइसेंस फीस को 10 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा है। वहीं कंपनियों के एडजेस्ट ग्रॉस रेवेन्यू पर लगने वाली लाइसेंस फीस को 10 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी करने का ट्राई ने सुझाव दिया है।
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इसके अलावा सेट टॉप बॉक्स के लिए बीआईएस मानक लागू करने पर ट्राई ने भारतीय मानक ब्यूरो के साथ सलाह करने की भी बात कही है।

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