फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Business archives ›   complain against confusing advertisements

विज्ञापन करते हैं कन्फ्यूज, तो यहां करें शिकायत

Thu, 19 Mar 2015 04:25 PM IST
Updated Thu, 19 Mar 2015 04:25 PM IST
विज्ञापन
complain against confusing advertisements

भ्रामक विज्ञापनों के जरिये उपभोक्ताओं को दिगभ्रमित करने वाली कंपनियों की शिकायत करना अब आसान हो गया है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक वेबसाइट की शुरुआत की है, जिस पर ऐसे विज्ञापनों की शिकायत की जा सकती है। इसमें एडवर्टाइजिंग स्टेंडर्ड काउंसिल आफ इंडिया (एएससीआई) को भी भागीदार बनाया गया है।

विज्ञापन


एएससीआई के अध्यक्ष नरेन्द्र अंबवानी ने अमर उजाला को बताया कि बुधवार को केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामबिलास पासवान ने ग्रीवांस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट (गामा डॉट गोव डॉट इन) पोर्टल की शुरुआत की।

विज्ञापन

6 क्षेत्रों को प्राथमिकता

complain against confusing advertisements
इस पर यूं तो किसी भी क्षेत्र से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत की जा सकती है, लेकिन प्राथमिकता में छह क्षेत्रों को रखा गया है, जिनमें कृषि एवं खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, वित्तीय सेवाएं और ई-कॉमर्स शामिल हैं।

इस पोर्टल में किसी भी माध्यम से प्रसारित-प्रचारित भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत की जा सकती है चाहे वह प्रिंट माध्यम में हो, पैकेजिंग में हो, इंटरनेट पर हो या आउटडोर मीडिया, वाल पेंटिंग, पोस्टर या बिल बोर्ड के माध्यम से हो।

ऐसे चलेगी प्रक्रिया

complain against confusing advertisements

गामा डॉट गोव डॉट इन पर तीन स्तरों में भ्रामक विज्ञापनों का निस्तारण होगा। सबसे पहले तो इसे एएससीआई के पास भेजा जाएगा, जहां नियमानुसार छानबीन की जाएगी और उसका निदान सुझाया जाएगा।

इस पर यदि विज्ञापन जारी करने वाले ने कदम नहीं उठाया तो उसे उपभोक्ता मामले के संयुक्त सचिव के पास भेज दिया जाएगा।

यह दूसरा स्तर हुआ। यहां भी यदि मामला नहीं सुलझा तो फिर तीसरे स्तर में मामला उस क्षेत्र के नियामक के पास भेज दिया जाएगा। एएससीआई विज्ञापन जगत का एक स्वयंसेवी संगठन है जो इस क्षेत्र में 1985 से काम कर रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed