{"_id":"06fd4f54279582a8f09ffcbe38496510","slug":"compat-stays-rs-1-773-crore-penalty-on-coal-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोल इंडिया को 1,773 करोड़ पेनाल्टी मामले में राहत","category":{"title":"Business archives","title_hn":"बिज़नेस आर्काइव","slug":"business-archives"}}
कोल इंडिया को 1,773 करोड़ पेनाल्टी मामले में राहत
नई दिल्ली/एजेंसी
Updated Wed, 26 Feb 2014 05:21 PM IST
विज्ञापन
प्रतिस्पर्धा अपीलीय प्राधिकार (कांपैट) ने सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) पर 1,773 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाए जाने के मामले में स्थगन आदेश जारी किया है।
विज्ञापन
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कोल इंडिया पर यह पेनाल्टी कारोबार के अनुचित तरीके अपनाने के आरोप में लगाई गई थी। इसके खिलाफ कोल इंडिया ने कांपैट का दरवाजा खटखटाया था।
विज्ञापन
कांपैट ने स्थगन आदेश के तहत जारी करते हुए कोल इंडिया से तीन सप्ताह के अंदर 50 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को की जाएगी। सीसीआई ने 19 दिसंबर को कोल इंडिया को नॉन कोकिंग कोयले के कारोबार में गलत तरीके से प्रभुत्व स्थापित करने का दोषी करार देते हुए उस पर 1,773 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई थी।
विज्ञापन