आरआईएल इनसाइडर ट्रेडिंग जांच सार्वजनिक करे सेबी: सीआईसी
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केंद्रीय सूचना आयोग ने बाजार नियामक सेबी को निर्देश दिया है कि वह 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों की इनसाइडर ट्रेडिंग में कथित तौर पर शामिल कंपनियों के नाम सार्वजनिक करे। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने आरटीआई आवेदक अरुण अग्रवाल की याचिका पर सेबी को दिए आदेश में कहा कि यदि एक नियामक के रूप में सेबी गैरकानूनी तरीके से निजी लाभ के लिए एक या अधिक कंपनियों द्वारा नियम, कानून या नियमन की अनदेखी के आरोपों को संज्ञान में लेता है, तो इस जांच प्रक्रिया में सामने आई सूचनाओं को सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता है।
यह मामला अग्रवाल के उस आरटीआई आवेदन से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सेबी से नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों की शॉर्ट सेल में शामिल व्यक्तियों, साझेदार, निदेशकों और बड़े शेयरधारकों (यदि कोई कंपनी हो तो) के नाम की जानकारी मांगी थी। अपने आवेदन में अग्रवाल ने उन ब्रोकरों के नाम की भी जानकारी मांगी, जिनके जरिए शॉर्ट सेल को अंजाम दिया गया।
मुख्य सूचना आयुक्त मिश्रा ने कहा कि इस तरह की जानकारियों के सार्वजनिक होने से आम जनता को बाजार में अपने निवेश से जुड़े जोखिम के बारे में सूचना मिलेगी। साथ ही साथ उनमें इसको लेकर जागरूकता भी आएगी।