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प्रतिस्पर्धा आयोग और बिल्डर एसोसिएशन को नोटिस
नई दिल्ली/एजेंसी
Updated Fri, 14 Sep 2012 01:40 PM IST
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प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (सीएटी) ने 11 सीमेंट कंपिनयों पर कार्टेल बनाने के आरोप में 6,307 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और बिल्डर एसोसिएशन को नोटिस जारी किया।
सीएटी ने अल्ट्राटेक और एसीसी सहित 11 कंपनियों की अपील पर सुनवाई करते यह आदेश भी दिया कि इस मामले पर सीसीआई 11 अक्तूबर को अगली सुनवाई होने तक कोई और कार्रवाई नहीं करे।
सीमेंट कंपनियों ने अपनी अपील में न्यायाधिकरण से अनुरोध किया था कि वह सीसीआई के जुर्माना लगाने के आदेश पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगा दे। सीमेंट उत्पादक संघ (सीएमए) ने भी सीमेंट कंपनियों के साथ मिलकर सीसीआई के फैसले को न्यायाधिकरण में चुनौती दी है।
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बिल्डर संघ की शिकायत पर प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह कहते हुए सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना ठोका था कि उन्होंने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए गठजोड़ बना रखा है और सीमेंट की कीमतों को मनमाने ढंग से नियंत्रित कर रही हैं। मामले की जांच के बाद सीसीआई ने इन कंपनियों के खिलाफ 6,307 करोड़ रुपये का जुर्माना 90 दिन के भीतर अदा करने का आदेश जारी कर दिया था।
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सीएटी ने अल्ट्राटेक और एसीसी सहित 11 कंपनियों की अपील पर सुनवाई करते यह आदेश भी दिया कि इस मामले पर सीसीआई 11 अक्तूबर को अगली सुनवाई होने तक कोई और कार्रवाई नहीं करे।
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सीमेंट कंपनियों ने अपनी अपील में न्यायाधिकरण से अनुरोध किया था कि वह सीसीआई के जुर्माना लगाने के आदेश पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगा दे। सीमेंट उत्पादक संघ (सीएमए) ने भी सीमेंट कंपनियों के साथ मिलकर सीसीआई के फैसले को न्यायाधिकरण में चुनौती दी है।
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बिल्डर संघ की शिकायत पर प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह कहते हुए सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना ठोका था कि उन्होंने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए गठजोड़ बना रखा है और सीमेंट की कीमतों को मनमाने ढंग से नियंत्रित कर रही हैं। मामले की जांच के बाद सीसीआई ने इन कंपनियों के खिलाफ 6,307 करोड़ रुपये का जुर्माना 90 दिन के भीतर अदा करने का आदेश जारी कर दिया था।