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माल्या को बांबे हाईकोर्ट से झटका

Tue, 02 Apr 2013 09:50 PM IST
मुंबई/एजेंसी
मुंबई/एजेंसी Updated Tue, 02 Apr 2013 09:50 PM IST
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bombay high court refuses relief to vijay mallya

बांबे हाईकोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को झटका देते हुए बैंकों द्वारा यूनाइटेड स्प्रिट्स के शेयर बेचने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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किंगफिशर को कर्ज के बदले बतौर सिक्यूरिटी यूनाइटेड स्प्रिट्स के शेयर गिरवी रखे गए थे।

किंगफिशर की मूल कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स ने बैंकों द्वारा गिरवी शेयरों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसजे कथावाला ने यूबी होल्डिंग्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि यूबी समूह की सहायक इकाई को कर्ज देने वाले 17 बैंकों का समूह गिरवी शेयरों की बिक्री के लिए स्वतंत्र है।

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