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अब बैंक नहीं कर सकेंगे कस्टमर को हैरान परेशान

Sat, 22 Nov 2014 09:28 AM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Sat, 22 Nov 2014 09:28 AM IST
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bank not to impose penalty without informing customers : RBI

आपके बैंक खाते में कभी-कभार न्यूनतम राशि से कम रकम रहने पर अगर बैंक दंडस्वरूप खाते से कुछ रकम काट ले रहा है, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक को बिना बताए इस तरह खाते से रकम नहीं काटी जा सकती।

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रिवर्ज बैंक के नए प्रावधानों के मुताबिक अब बैंक को रकम काटने से पहले ग्राहक को एसएमएस, ईमेल या फिर पत्र भेज कर सूचित करना होगा कि खाते में न्यूनतम रकम नहीं है। यदि ग्राहक सूचना के बाद भी खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं रखता है, तो इसके बाद ही दंडस्वरूप राशि काटी जा सकती है। इस बारे में रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सर्कुलर भेज दिया है।
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नए नियम अप्रैल 2015 से लागू होंगे

खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर कितना दंड लगाया जाए, इसे तय करने का अधिकार बैंक के निदेशक मंडल को दिया गया है। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि दंड की रकम वाजिब (रिजनेबल) होनी चाहिए। नया नियम अप्रैल 2015 से लागू हो जाएगा।
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बैलेंस में कमी के अनुपात से लगेगा जुर्माना

निर्देश के मुताबिक जुर्माना उसी अनुपात में लगाया जा सकता है जिस अनुपात में खाते में न्यूनतम बैलेंस हो। खाते में न्यूनतम बैलेंस से कम रकम रहने पर बैंक ग्राहक को एसएमएसए ई मेल या पत्र के जरिए सूचित करना होगा और उन्हें बैलेंस को ठीक स्तर पर लाने के लिए एक माह का समय देना होगा, ताकि वे जुर्माने से बच सकें।

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