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एयरटेल को 3जी रोमिंग सुविधा जारी रखने की इजाजत

Tue, 19 Mar 2013 10:41 AM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Tue, 19 Mar 2013 10:41 AM IST
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airtel 3g roaming facility allowed to continue

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश की प्रमुख मोबाइल कंपनी भारती एयरटेल को राहत देते हुए उसे अपनी 3जी रोमिंग सुविधा जारी रखने की इजाजत दे दी है।

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न्यायमूर्ति राजीव शक्कधर ने टेलीकॉम विभाग के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कंपनी को अपनी उक्त सुविधा को बंद करने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने साफ किया कि अगले आदेश तक कंपनी 3जी सुविधा जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। अदालत इससे पहले आइडिया मोबाइल कंपनी को भी इसी तरह की राहत दे चुकी है। अदालत ने अब मामले की सुनवाई 8 मई तय की है।
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टेलीकॉम विभाग ने पिछले सप्ताह ही उक्त कंपनियों को अपने सात सर्कल में 3जी रोमिंग सुविधा बंद करने का निर्देश दिया था।

विभाग ने कहा था कि कंपनी को इन सर्कलों के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं विभाग ने एयरटेल पर प्रति सर्कल 50 करोड़ रुपये जुर्माना किया था। यानी, कंपनी पर कुल 350 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया था।

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