टेलीकॉम कंपनियों पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना
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दूरसंचार नियमों का उल्लंघन करने मामले में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अब तक दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों से लगभग 25 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल और एमटीएनएल समेत 14 कंपनियों पर दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियम 2010 के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। इन कंपनियों से 24 करोड़ 91 लाख 85 हजार रुपये की राशि वसूल की गई है।
बड़ी कंपनियां पर लगा है जुर्माना
इनमें ट्राई के पंजीकरण के बिना टेलीमार्केटरों की तरह उपभोक्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संदेश भेजने वालों को रोकने में विफल रहने के लिए लगाया जाने वाला जुर्माना भी शामिल है।
नियमों के उल्लंघन की दोषी पाई गई निजी दूरसंचार कंपनियों में भारती एयरटेल,एयरसेल, वाडाफोन एस्सार, आइडिया सेलुलर,रिलायंस कम्युनिकेशन्स, रिलायंस टेलीकाम, टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीविंग्स कम्युनिकेशन्स सर्विसेज, वीडियोकान टेलीकम्युनिकेशंस, सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज,क्वाडेंट टेलीवेंचर्स और लूप टेलीकाम शामिल हैं।