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कर्नाटक: उपचुनाव में आयोग मतदाताओं को देगा ये विशेष सुविधा
चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 29 Oct 2018 06:01 PM IST
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Election commission
देश में पहली बार चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र तक पहुंचने और मतदान के बाद वापस घर जाने के लिए यातायात सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। तीन नवंबर को कर्नाटक में होने वाले उपचुनाव के दौरान दिव्यांग जनों को यह 'पिक एंड ड्रॉप' सुविधा उपलब्ध रहेगी।
इस सुविधा को मोबाइल फोन की सहायता से ऐप का उपयोग करके बुक किया जा सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि शिमोगा, मांड्या और बेल्लारी लोकसभा उपचुनावों और रामनगर और जाखण्डी विधानसभा उपचुनाव में इस प्रयोग की सफलता के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
राज्य संयुक्त चुनाव अधिकारी ए.वी.सूर्य सेन ने बताया कि इस सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक लोग 'चुनाव' नामक मोबाइल ऐप की सहायता से सेवा को 29 अक्टूबर सुबह 6 बजे से 1 नवंबर की मध्यरात्रि तक बुक कर सकते हैं। इसके लिए मतदाताओं को अपना नाम, मतदाता पहचान संख्या और स्थान दर्ज कराना होगा ताकि गाड़ी उस स्थान पर आकर उन्हें मतदान केंद्र तक लेकर जा सके और वापस उसी स्थान पर लाकर छोड़ सके।
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गौरतलब है कि इन सेवाओं की अनुशंसा राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार ने मई में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान की थी। राजनीतिक दलों द्वारा इस सेवा का दुरूपयोग किये जाने के डर से इसे उस वक्त लागू नहीं किया जा सका।
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इस सुविधा को मोबाइल फोन की सहायता से ऐप का उपयोग करके बुक किया जा सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि शिमोगा, मांड्या और बेल्लारी लोकसभा उपचुनावों और रामनगर और जाखण्डी विधानसभा उपचुनाव में इस प्रयोग की सफलता के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
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राज्य संयुक्त चुनाव अधिकारी ए.वी.सूर्य सेन ने बताया कि इस सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक लोग 'चुनाव' नामक मोबाइल ऐप की सहायता से सेवा को 29 अक्टूबर सुबह 6 बजे से 1 नवंबर की मध्यरात्रि तक बुक कर सकते हैं। इसके लिए मतदाताओं को अपना नाम, मतदाता पहचान संख्या और स्थान दर्ज कराना होगा ताकि गाड़ी उस स्थान पर आकर उन्हें मतदान केंद्र तक लेकर जा सके और वापस उसी स्थान पर लाकर छोड़ सके।
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गौरतलब है कि इन सेवाओं की अनुशंसा राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार ने मई में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान की थी। राजनीतिक दलों द्वारा इस सेवा का दुरूपयोग किये जाने के डर से इसे उस वक्त लागू नहीं किया जा सका।