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पति के ब्लू फिल्म देखने की लत से परेशान पत्नी पहुंची SC, बोली- मेरी शादी बचा लीजिए

Fri, 17 Feb 2017 03:02 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 17 Feb 2017 03:02 PM IST
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wife filled pettition in sc for his husband is addict of porn

सुप्रीम कोर्ट में एक महिला अपनी शादी-शुदा जिंदगी तबाह होने की अपील लेकर पहुंची। उसने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उसके पति को पोर्न की लत लग गई है और इसका बुरा असर दोनों की शादी पर पड़ रहा है।

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चौंका देने वाली बात है कि दोनों की शादी को 30 साल हो गए हैं, लेकिन 55 साल की उम्र में आकर पति ने यह सब शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अनोखा मामला उस दौरान सामने आया है जब देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है।
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मुंबई की रहने वाली पीड़िता ने चिंता जताते हुए कहा कि इंटरनेट पर पोर्न हर समय उपलब्ध रहती है। जब 55 साल के पति इसकी चपेट में आ सकते हैं, तो देश का युवा किस स्थिती से गुजर रहा होगा ये सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कोर्ट से अपील की और कहा कि तरह की वेबसाइट्स को जल्द से जल्द बैन किया जाए।

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काम छोड़ कर पोर्न देखने में रहते हैं व्यस्त

wife filled pettition in sc for his husband is addict of porn

महिला ने कोर्ट से कहा कि उनके पति अपने काम में ध्यान लगाने के बजाय पूरे दिन पोर्न देखते हैं। उसने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। महिला के मुताबिक पति को ये लत साल 2015 से लगी है। उसने कहा कि पोर्न की वजह से मेरे पति का दिमाग गंदा हो गया है।

उसने कहा कि हमारी जिंदगी को 30 साल हो गए हैं, लेकिन जब से ये पोर्न नाम का राक्षस उनकी जिंदगी में घुसा है सब तबाह हो गया है। मेरे दो बच्चे है और पति के इस व्यवहार के चलते मुझे उन्हें उनसे दूर रखना पड़ता है।

'युवा ही नहीं उम्रदराज भी है पोर्न की चपेट में'

wife filled pettition in sc for his husband is addict of porn
महिला ने कहा कि इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध होने वाली ब्लू फिल्म यानी पोर्न का बुरा असर युवाओं पर ही नहीं उम्रदराज लोगों पर भी हो रहा है। इसलिए इन पोर्न वेबसाइट्स के खिलाफ जल्द ही सख्त कदम उठाए जाए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि तकनीकी परेशानियों का हवाला नहीं दिया जाना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो यह कोर्ट की अवमानना होगी।
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