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Hindi News ›   Maharashtra ›   Maharashtra Legislature unanimously passes Maratha reservation (SEBC) Amendment Bill

महाराष्ट्र: विधानसभा में मराठा आरक्षण में कटौती संबंधी विधेयक पारित

Mon, 01 Jul 2019 09:49 PM IST
अमित मंडल अमर उजाला, मुंबई
अमर उजाला, मुंबई Published by: अमित मंडल Updated Mon, 01 Jul 2019 09:49 PM IST
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महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवार को उस विधेयक को पारित कर दिया जिससे शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण मौजूदा 16 फीसद से घटकर 12 और 13 फीसद हो जाएगा। बंबई उच्च न्यायालय के पिछले हफ्ते के आदेश के बाद पारित यह विधेयक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम में संशोधन करता है जिससे मराठा आरक्षण का प्रतिशत कम किया जा सके। 

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संशोधन विधेयक पहले विधानसभा द्वारा पारित किया गया बाद में यह विधान परिषद से भी पारित हुआ। विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने विधानसभा में कहा कि उच्च न्यायालय ने समुदाय के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है लेकिन निर्देश दिया कि इसे 16 फीसद से घटाकर शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में 12 और 13 फीसद किया जाए। 
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फड़णवीस ने निचले सदन को बताया कि एसईबीसी कानून अब भी है लेकिन आरक्षण की मात्रा (16 फीसद) अब नहीं है। इससे पहले राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मराठों को 16 फीसद आरक्षण दिया था लेकिन उच्च न्यायालय ने आरक्षण की मात्रा यह कहते हुए कम कर दी थी कि यह आयोग की अनुशंसा के मुताबिक होनी चाहिए। 

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