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Hindi News ›   Jobs ›   Other Jobs ›   If you leave job without completing notice period, then 18 percent GST will have to be paid on the salary

जरूरी खबर: नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ी तो वेतन पर देना होगा 18 फीसदी जीएसटी

Sat, 04 Dec 2021 05:52 AM IST
योगेश साहू अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Sat, 04 Dec 2021 05:52 AM IST
सार

कर विशेषज्ञों के अनुसार, यह नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह बिना तय नोटिस पीरियड पूरा किए नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारी से जीएसटी वसूलकर उसे सरकार के खाते में जमा कराए।

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If you leave job without completing notice period, then 18 percent GST will have to be paid on the salary
प्रतीकात्मक तस्वीर।

विस्तार

मौजूदा संस्थान में तय नोटिस पीरियड पूरा किए बिना ही नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को 18% जीएसटी देना होगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक फैसले  में कहा कि ऐसे कर्मचारियों से नियोक्ता वेतन व अन्य सुविधाओं की क्षतिपूर्ति वसूली पर 18% जीएसटी ले सकता है।

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नोटिस पीरियड में कर्मचारी को मिलने वाले वेतन पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा नियोक्ता को सामूहिक बीमा और टेलीफोन बिल जैसे शुल्क वसूलने का भी अधिकार होगा और इस पर जीएसटी भी देना पड़ेगा। 
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कर विशेषज्ञों के अनुसार, यह नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह बिना तय नोटिस पीरियड पूरा किए नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारी से जीएसटी वसूलकर उसे सरकार के खाते में जमा कराए। यह कर कर्मचारी को उस अवधि में मिलने वाले वेतन सहित अन्य सभी तरह के भुगतान पर लागू होगा। 
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वैसे नियोक्ता देते हैं वेतन पर जीएसटी
कर अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी से वेतन पर जीएसटी तभी वसूली जा सकती है, जब उसने नोटिस पीरियड पूरा न किया होगा। अन्यथा की स्थिति में नियोक्ता को ही कर्मचारी के वेतन पर जीएसटी देना होगा। नोटिस पीरियड का उल्लेख कर्मचारी को मिलने वाले ऑफर लेटर में रहता है, जो एक से तीन महीने तक हो सकता है। 

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