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WB TET Protest:टीईटी प्रदर्शनकारियों ने उच्च न्यायालय का किया रुख, एकल पीठ के आदेश को चुनौती

Sat, 22 Oct 2022 01:15 PM IST
सौरभ पांडे जॉब डेस्क, अमर उजाला
जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: सौरभ पांडे Updated Sat, 22 Oct 2022 01:15 PM IST
सार

टीईटी प्रदर्शनकारियों को धरना स्थलसे हटाए जाने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।

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tet aspirants filed a petition before the Calcutta High Court challenging a single bench order
WB TET Protest - फोटो : AMAR UJALA

विस्तार

पश्चिम बंगाल के साल्ट लेक इलाके में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 के उम्मीदवारों द्वारा राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के ऑफिस पर पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।  पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों को धरनास्थल से हटा दिया था। कुछ ही घंटों के बाद उम्मीदवारों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की
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हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
प्रदर्शन स्थल पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर धारा 144 लगा दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों को धरनास्थल से हटा दिया था। पुलिस द्वारा धरना स्थल से हटाए जाने के कुछ घंटों बाद उम्मीदवारों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें आयोजन स्थल पर सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का विरोध किया गया। उम्मीदवारों ने शुक्रवार को दायर याचिका में दावा किया कि उन्हें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है।
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एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील
याचिकाकर्ताओं के वकील फिरदौस शमीम ने शनिवार को कहा कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर 28 अक्टूबर को खंडपीठ सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सैकड़ों उम्मीदवार इस सप्ताह की शुरुआत में पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस के बाहर साल्ट लेक में धरना दे रहे थे। उम्मीदवारों का कहना है कि 2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने के बावजूद उन्हें राज्य प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में नौकरी नहीं करने दिया गया था।
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प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने की भूख हड़ताल
इससे पहले कुछ लोगों ने अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल भी की थी। आंदोलन स्थल पर सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने उन्हें विरोध स्थल से हटा दिया था। आंदोलन स्थल पर धारा 144 लगाने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ टीईटी प्रदर्शनकारियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया।


टीएमसी विधायकी की हो चुकी है गिरफ्तारी 
आपको बता दें कि इससे पहले  बता दें कि ईडी ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के मामले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। उनसे 11 अक्तूबर को रात भर पूछताछ की गई थी। जिसके बाद उनपर कार्रवाई की गई। माणिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 






 
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