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नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में दो लोगों को 20-20 साल की जेल
Fri, 18 Jan 2019 03:22 PM IST
Trainee Trainee
भाषा, बालासोर
भाषा, बालासोर
Published by: Trainee Trainee
Updated Fri, 18 Jan 2019 03:22 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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बालासोर की एक अदालत ने वर्ष 2016 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में दो लोगों को 20-20 साल जेल की सजा सुनायी है।अदालत ने दोनों को चकरदा गांव में 14 वर्षीय नाबालिग का बलात्कार करने का दोषी करार दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजंता सारंगी ने बृहस्पतिवार को धूलिया मैनुअल और विकास मांझी को सजा सुनाते हुए उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में दोषियों को तीन महीने और जेल में सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार लड़की का एक और 31 जनवरी 2016 को बलात्कार हुआ था, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि एक जनवरी 2016 की शाम जब वह अपने घर लौट रही थी तभी धूलिया उसे जबरन एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने उसका बलात्कार किया। इसके बाद 31 जनवरी को धूलिया और उसके दोस्त विकास ने एक सुनसान जगह पर चाकू का भय दिखाकर फिर से उसका बलात्कार किया।
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