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मुंबई: अदालत पहुंची महिला, पति और शिवसेना नेता संजय राउत पर लगाए आरोप
Fri, 05 Mar 2021 08:47 PM IST
गौरव पाण्डेय
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 05 Mar 2021 08:47 PM IST
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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एक महिला ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख कर शिवसेना के नेता संजय राउत और अलग रह रहे अपने पति के इशारे पर कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने और परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं, राउत के वकील ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष इन दावों को खारिज किया। पेशे से मनोचिकित्सक महिला (36) ने पिछले महीने दाखिल अपनी याचिका में दावा किया कि राउत और अलग रह रहे पति के इशारे पर कुछ अज्ञात लोग उसका पीछा करते हैं और उसे परेशान करते हैं।
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अपनी याचिका में महिला ने कहा कि उसने 2013 और 2018 में भी तीन शिकायतें दर्ज कराई थीं लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की पीठ के समक्ष शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई होने के दौरान राउत के वकील प्रसाद धकेपहलकर ने याचिका का विरोध किया और आरोपों का खंडन किया। लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने उच्च न्यायालय को बताया कि साल 2019 में इनमें से एक प्राथमिकी पर आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
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वकील ने कहा, ‘‘वह (याचिकाकर्ता) पारिवारिक दोस्त हैं और राउत की बेटी की तरह हैं। राउत उनके परिवार को अच्छे से जानते हैं। याचिकाकर्ता और उनके पति के बीच रिश्ते ठीक नहीं है और वह सोचती हैं कि राउत उनके पति की मदद कर रहे हैं। इसलिए, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय ने पुलिस को याचिकाकर्ता को आरोपपत्र की एक प्रति मुहैया कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने मामले को 19 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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