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महाराष्ट्र: व्यक्ति पर हमला करने के आरोप में दो गिरफ्तार, महिला ने मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी होने का किया दावा

Mon, 06 Sep 2021 02:16 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, बीड (महाराष्ट्र)
पीटीआई, बीड (महाराष्ट्र) Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 06 Sep 2021 02:16 AM IST
सार

  • करुणा ने सोशल मीडिया पर कुछ बड़ा खुलासा करने की घोषणा की थी
  • पुलिस ने तलाशी अभियान में उसकी कार में एक रिवॉल्वर भी बरामद की
  • कई धाराएं लगाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है

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Woman who claimed Dhananjay Munde second wife attacked a man with a knife along with her partner
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

महाराष्ट्र के बीड जिले में पुलिस ने रविवार को करुणा शर्मा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इस महिला ने अपने को राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा किया है। पुलिस ने इस महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

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करुणा शर्मा ने पहले सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वह रविवार को परली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जहां वह कुछ जानकारी का खुलासा करेंगी। उसकी घोषणा के अनुसार, शर्मा दोपहर में परली आई थी। अधिकारी ने बताया कि श्री वैद्यनाथ मंदिर इलाके के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जहां वह पहुंचीं।
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घडगे द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है करुणा शर्मा इलाके में आई और जाति को लेकर गाली देने लगी। उसने पास खड़ी महिला को भी धक्का मारा।साथ ही बीड के एसपी राजा रामास्वामी ने शिकायत के हवाले से कहा कि उस समय करुणा के साथ आए अरुण मोरे ने गुड्डू तंबोली नाम के एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया।
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पुलिस के एक अधिकारी ने बताया रविवार को हुई घटना के संबंध में विशाखा घाडगे की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आगे बताया कि शिकायत के आधार पर शर्मा और अरुण मोरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (समान मंशा) और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।


इस बीच, पुलिस ने उसकी कार की तलाशी भी ली। जिसमें पुलिस ने कार में एक रिवॉल्वर बरामद की, जिसके बाद उसके चालक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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