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केरल HC पहुंची पीड़िता बोली- जबरन इस्लाम करवाया कबूल, ISIS को बेचना चाहता था पति
टीम डिजिटल अमर उजाला
Updated Sat, 11 Nov 2017 01:07 PM IST
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केरल हाईकोर्ट में 25 साल की महिला ने याचिका दाखिल की है और आरोप लगाए हैं कि उसे यौन शोषण से लेकर जबरन इस्लाम कबूलने के हालातों का सामना करना पड़ा है। केरल हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 13 नवंबर को करेगा। महिला का आरोप है कि उसके पति ने वीडियो और तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेल किया।
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महिला ने यह भी बताया कि पूरी तरह से इस्लाम कबूल लेने के बाद वह उसे सऊदी अरब ले गया जहां उसे एक सेक्स स्लेव की तरह रखा गया। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति का प्लान सीरिया जाने का था और वह उसे वहां आईएसएस आतंकियों को सौंप देना चाहता था। इतना ही नहीं आरोपी पति ने राधिका को जबरन इस्लामिक क्लासिस लेने और जाकिर नाइक की वीडियो देखने पर मजबूर किया।
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महिला ने चंगुल से निकलने की आपबीती भी बयां की है। उसने बताया कि 3 अक्तूबर को उसने इंटरनेट के जरिए अपने परिवार से संपर्क किया था। इस बीच पिता ने किसी तरह एयर टिकट बुक कराई और व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीन शॉर्ट राधिका को भेज दिया। राधिका यहां से किसी तरह निकलने में कामयाब रही और पूरी कहानी परिवार को बताई। गुजरात में जन्मी और यहीं बड़ी हुई राधिका 5 अक्तूबर को अहमदाबाद पहुंची थी।
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ये याचिका उस वक्त कोर्ट में दाखिल की गई है, जब राष्ट्रीय जांच सुरक्षा एजेंसी के पास करीब ऐसे 90 मामले हैं, जिसमें जबरन धर्म कबूलवाया गया है। दरअसल, 24 साल की हदिया ने शेफिन जहां नाम के शख्स से शादी की है और ये मामला इस कदर बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हदिया को लव-जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हदिया को 27 नवंबर को पेश किया जाए। वहीं हदिया ने हाईकोर्ट में कहा था कि उसने मर्जी से इस्लाम कबूला है, लेकिन उसके परिजन इस शादी के लिए राजी नहीं है।