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हाईकोर्ट ने पं. बंगाल पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटाई, अब चुनाव आयोग को दिया ये आदेश

Fri, 20 Apr 2018 07:16 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Updated Fri, 20 Apr 2018 07:16 PM IST
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West Bengal Panchayat Election: High Court orders Election Commission to issue extension of polls
पश्चिम बंगाल चुनाव (फाइल फोटो) - फोटो : pti
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की अधिसूचना को निरस्त करने के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को नई अधिसूचना जारी करके नामांकन स्वीकार करने का निर्देश जारी किया। 
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जस्टिस सुब्रत तालुकदार ने कहा कि अधिसूचना को रद्द करने को चुनौती देने वाली भाजपा, माकपा और अन्य विपक्षी दलों द्वारा दाखिल याचिकाएं विचारणीय हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को नामांकन दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के लिए नई अधिसूचना जारी करनी चाहिए। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने आयोग को पंचायत चुनाव प्रक्रिया की तारीख फिर से निर्धारित करने और उसी के अनुरूप चुनाव कराने का भी निर्देश जारी किया। 
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बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई पूर्व की अधिसूचना के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव तीन चरणों में 01 मई से 05 मई तक होने थे। मतगणना आठ मई को निर्धारित थी। इन चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया नौ अप्रैल को समाप्त हुई थी। 
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उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति तालुकदार ने बीते 10 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी जिसमें उसने नामांकन पत्रों के दाखिले के लिए बढ़ाई गई समयसीमा को वापस ले लिया था। विपक्षी दलों का आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से जारी हिंसा और राज्य निर्वाचन आयोग के अचानक लिए गए फैसले से उनके हजारों उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके हैं।
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