West Bengal Panchayat Election: हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा हलफनामा, 20 हजार से ज्यादा नामांकन वापस
West Bengal Panchayat Election: कोर्ट ने कहा, आयोग को यह भी बताना चाहिए कि पंचायत चुनाव में 20 हजार 580 लोगों ने नामांकन वापस क्यों लिया। कोर्ट ने 27 जून को हलफनामा तलब किया गया है।
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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की मांग में देरी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से हलफनामा तलब किया है। कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए चुनाव आयोग से पूछा, कोर्ट का आदेश 48 घंटे का पालना क्यों नहीं हुआ। समय क्यों बर्वाद गिया गया। कोर्ट ने इनका जवाब राज्य चुनाव आयोग से मांगा है। साथ ही कोर्ट ने कहा, आयोग को यह भी बताना चाहिए कि पंचायत चुनाव में 20 हजार 580 लोगों ने नामांकन वापस क्यों लिया। कोर्ट ने 27 जून को हलफनामा तलब किया गया है।
दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार की शाम को राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा केंद्रीय बल को लेकर अपनाई गई नीति पर सवाल उठाया और चुनाव कई चरणों में कराने की मांग की।
शुभेंदु अधिकारी के वकील सौम्य मजूमदार ने कोर्ट से कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश के बावजूद 48 घंटे के भीतर आयोग केंद्रीय बल पर लागू नहीं हुआ. समय बर्बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव में निष्पक्षता की बात कही जाती है, लेकिन आयोग इसका पालन नहीं कर रहा है। 20 हजार 580 लोगों ने नामांकन वापस लिया है।