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पश्चिम बंगाल में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, केंद्र के आर्थिक पैकेज को ममता ने बताया 'जीरो'

Mon, 18 May 2020 06:39 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 18 May 2020 06:39 PM IST
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West Bengal extends lockdown till May 31, CM Mamata Banerjee announces slew of relaxations
ममता बनर्जी (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा रविवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि यहां रात्रिकालीन कर्फ्यू नहीं लागू होगा लेकिन लोगों से अनुरोध किया गया है कि शाम सात बजे के बाद घर से न निकलें।

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प्रवासी मजदूरों के चलेंगी 120 और ट्रेन

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विभिन्न राज्यों में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों को वापस लाने को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में मजदूरों को वापस लाने के लिए 120 और ट्रेन चलवाने की कोशिश की जाएगी। बनर्जी ने कहा कि मजदूरों के किराये-भाड़े की राशि राज्य सरकार देगी। 

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प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा

बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर कहा कि नाइट कर्फ्यू आधिकारिक रूप से लागू नहीं होगा, फिर भी सात बजे के बाद लोग घर से न निकलें। बनर्जी ने कहा, 'केंद्र ने हमसे शाम सात से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाने को कहा है। लेकिन हम लॉकडाउन में ही रहेंगे इसलिए में लोगों पर कर्फ्यी थोपना नहीं चाहती। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि नियमों का पालन करें। हम कोई कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, लॉकडाउन जारी रहेगा।'

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केंद्र का आर्थिक पैकेज बड़ा 'जीरो'

वहीं, धराशायी हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र की ओर से जारी 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को ममता बनर्जी ने सिरे से नकार दिया। बनर्जी ने कहा कि हम केंद्र की जन विरोधी स्थितियों को स्वीकार नहीं करना चाहते, पूरा आर्थिक पैकेज एक बड़ा जीरो है। इसके अलावा राज्य में कंटेनमेंट जोन अब तीन भागों में विभाजित किए जाएंगे- अफेक्टेड जोन, बफर जोन और क्लीन जोन।

निजी कार्यालयों, सैलून को अनुमति

बनर्जी ने कहा, निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ कार्य शुरू करने की इजाजत होगी, इनमें वे कार्यालय भी शामिल होंगे जो किसी मॉल में स्थित हैं। अंतरजिला बसों के परिवहन को 21 मई से अनुमति दी जाएगी। 27 मई के ऑटोरिक्शॉ संचालन की भी अनुमति होगी लेकिन अधिकतम दो लोगों को बैठाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा रेहड़ी-पटरी वालों को और सैलून व पॉर्लर को 27 मई से खुलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उनके लिए सभी उपकरण सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। हालांकि, यह अनुमति केवल नॉन कंटेनमेंट जोन में होगी। 

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