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West Bengal: राजू झा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश; कलकत्ता उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला

Wed, 14 Jun 2023 09:10 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 14 Jun 2023 09:10 PM IST
सार

राजू झा को शक्तिगढ़ में NH-19 पर उनकी एसयूवी के अंदर ने गोली मार दी गई थी। दो हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को चार महीने के भीतर मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

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west bengal calcutta hc Instructions to hand over the investigation of Raju Jha murder case to CBI
Calcutta high court - फोटो : File Photo

विस्तार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीबीआई को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक अप्रैल को कोल सिंडिकेट के कथित संचालक राजू झा की हत्या की जांच पुलिस से अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। राजू झा को शक्तिगढ़ में NH-19 पर उनकी एसयूवी के अंदर ने गोली मार दी थी। दो हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने सीबीआई को चार महीने के भीतर मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

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कोर्ट ने सीबीआई की उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता नरेंद्र खड़का एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे कोयला घोटाले के एक मामले में चार्जशीट किए गए आरोपी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राजेश कुमार झा उर्फ राजू झा ऐसे किसी भी मामले में आरोपी नहीं थे, जिसकी जांच एजेंसी कर रही है। वह कथित तौर पर 2015 और 2020 के बीच कोयला सिंडिकेट का संचालन कर रहे थे।
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अदालत ने सीबीआई की उस रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि हमले से बचने वाले व्यक्तियों में से एक अब्दुल लतीफ था, जो मवेशी तस्करी के एक मामले में आरोपी है, जिसकी जांच एजेंसी कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि पुलिस ने जांच में पर्याप्त काम किया है और मामले को बंद करने की ओर बढ़ रही है।
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न्यायमूर्ति मंथा ने पाया कि सीबीआई की दलीलों में कुछ अहत तथ्य है। उनमें से एक यह कि एक अप्रैल को शक्तिगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्राथमिकी कोयला और पशु घोटालों में सीबीआई द्वारा की जा रही मौजूदा जांच से जुड़ी हुई है। बता दें कि राजू झा की हत्या के सिलसिले में उनके एक कर्मचारी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने और कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित किए जाने के बाद नरेंद्र खड़का ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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