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निकासी सीमा बढ़ी, अब हफ्ते में निकाल सकेंगे 50 हजार रुपये
ब्यूरो/ एजेंसी/ नई दिल्ली
Updated Mon, 20 Feb 2017 03:20 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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अब देशभर के लोग अपने बचत खाते से हर सप्ताह 50,000 रुपये तक की निकासी कर सकेंगे। यह सुविधा सोमवार 20 फरवरी से लागू हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गत 8 फरवरी को जारी अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि बचत खाते की साप्ताहिक निकासी सीमा 20 फरवरी से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी जाएगी और 13 मार्च से निकासी पर लगी सीमा हटा ली जाएगी।
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रिजर्व बैंक ने एक फरवरी को चालू खाते के लिए निकासी सीमा हटा ली थी, लेकिन बचत खाते के लिए साप्ताहिक निकासी की सीमा 24,000 रुपये पर यथावत छोड़ दी गई थी।
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वहीं, आगामी एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की नकद खरीद आपको महंगी पड़ जाएगी। वित्त विधेयक 2017 यदि पारित हो जाता है तो आभूषण भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएगा और इसकी नकद खरीद पर आपको एक प्रतिशत का स्रोत पर कर यानी टीसीएस देना पड़ जाएगा। अभी तक इसकी मौजूदा सीमा पांच लाख रुपये है।
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पांच लाख से अधिक के आभूषण खरीदने पर नहीं देना होगा टीसीएस
वित्त विधेयक में टीसीएस के लिए पांच लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की नकद खरीद की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसकी वजह यह है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके उल्लंघन में नकदी स्वीकार करने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
चूंकि आभूषणाें की खरीद के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है इसलिए अब इसे सामान्य उत्पादाें के साथ मिला दिया गया है। इन वस्तुओं पर एक बार में दो लाख रुपये से अधिक की नकद खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगता है। अब एक अप्रैल से इतने रुपये के आभूषणों पर भी टीसीएस लगाने का प्रावधान है।
आयकर विभाग जुलाई 2012 से ही दो लाख से अधिक की वस्तुओं और 5 लाख की अधिक के आभूषणों की नकद खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस लगा रहा है। वित्त विधेयक 2017 में कहा गया है कि कालेधन पर अंकुश और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अब 2 लाख रुपये से अधिक के गहने खरीदने पर ही टीसीएस वसूला जाएगा।
चूंकि आभूषणाें की खरीद के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है इसलिए अब इसे सामान्य उत्पादाें के साथ मिला दिया गया है। इन वस्तुओं पर एक बार में दो लाख रुपये से अधिक की नकद खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगता है। अब एक अप्रैल से इतने रुपये के आभूषणों पर भी टीसीएस लगाने का प्रावधान है।
आयकर विभाग जुलाई 2012 से ही दो लाख से अधिक की वस्तुओं और 5 लाख की अधिक के आभूषणों की नकद खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस लगा रहा है। वित्त विधेयक 2017 में कहा गया है कि कालेधन पर अंकुश और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अब 2 लाख रुपये से अधिक के गहने खरीदने पर ही टीसीएस वसूला जाएगा।