Unlock 5.0 Guidelines: देश में आज से शुरू हो गया अनलॉक 5.0, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद
- केंद्र सरकार ने अनलॉक 5.0 के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
- 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और स्विमिंग पूल
- सिनेमा हॉल में आधी सीटों पर ही बैठ सकेंगे दर्शक
- सूचना-प्रसारण मंत्रालय अलग से जारी करेगा एसओपी
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विस्तार
कोरोना संक्रमण के बीच देश में आज से अनलॉक 5.0 शुरू हो गया है। बुधवार को अनलॉक-5.0 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5.0 में छूट बढ़ा दी है। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है। इसके लिए अलग से सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी।
अक्तूबर से नवंबर तक होने वाले भारतीय त्योहार जैसे की नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के लिए केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस बात का खास ध्यान रखा है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्यौहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें।
आइए जानते हैं अनलॉक 5.0 से जुड़ी अहम बातें...
- केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे।
- अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने 50 फीसदी लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की भी मंजूरी दे दी है।
- केंद्र ने स्कूल और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को 15 अक्तूबर के बाद निर्णय लेने की छूट दी है। हालांकि स्कूल और कोचिंग सेंटरों को दोबारा खोलने से पहले अभिभावकों की मंजूरी लेना आवश्यक है।
- अनलॉक-5.0 में केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की अनुमति होगी। जिन्हें 15 अक्तूबर से खोलने की इजाजत दी गई है।
- केंद्र की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अब भी ऑप्शनल बना रहेगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वो जारी रहेगी। कुछ छात्र फिजिकल रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
- सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
- कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
- बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है।
- महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि पांच अक्तूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी एसओपी के आधार पर स्कूलों और संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के बारे में अपनी एसओपी तैयार करेंगे। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाती है, उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के खुलने के समय पर स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय से परामर्श कर निर्णय ले सकता है। हालांकि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय में पीएचडी और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रयोगशाला और प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है।
निरूद्ध क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा
मंत्रालय ने कहा कि निरूद्ध क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने दोहराया कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लगाये जाने की घोषणा की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था।
इससे पहले, सरकार ने एक सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4.0 में मार्च महीने से लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दी थी। विशेष गाइडलाइंस के बाद सात सितंबर से मेट्रो की सेवाओं को शुरू कर दिया गया था। वहीं, कक्षा 9-12 के लिए स्कूलों का आंशिक रूप से फिर से खोला गया था। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति भी दी गई थी।
देश में ‘अनलॉक’ प्रक्रिया की शुरूआत एक जून को हुई थी और चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को फिर से खोला गया। भारत में बुधवार को कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 62,25,763 पहुंच गई जबकि मृतकों की संख्या 97,497 हो गई।
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