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राजस्थान के दो विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम जमानत
Tue, 03 Nov 2020 02:07 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 03 Nov 2020 02:07 AM IST
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supreme court
- फोटो : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दो विधायकों को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। राजस्थान के इन विधायकों को एक अतिक्रमण मुक्ति अभियान के दौरान हिंसक प्रदर्शन का मामला दर्ज है। इस प्रदर्शन अर्थ मूविंग मशीन के चालक की मौत हो गई थी।
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जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने मेड़ता सिटी की विधायक इंद्रा बवाड़ी और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण जरूर दिया है। पीठ ने कहा, यह मामला हमारे दखल देने योग्य नहीं है और दोनों विधायकों को ट्रायल कोर्ट में साधारण जमानत की अर्जी देने को कहा है।
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पीठ दोनो विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट के 28 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने भी दोनों को जमानत देने से इनकार करते हुए 12 अक्तूबर तक ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
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