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EC: चुनाव आयोग की योजना, चुनाव ड्यूटी में लगे मतदाता सुविधा केंद्र पर ही डालें अपना वोट

Wed, 21 Sep 2022 05:38 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 21 Sep 2022 05:38 PM IST
सार

चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में देखा है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता जिन्हें पोस्टल बैलेट प्रदान किया जाता है, वे मतदाता केंद्र में अपना वोट नहीं डालते हैं। 

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To check potential misuse, EC wants voters on poll duty to cast postal ballot at facilitation centre only
चुनाव आयोग - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दी गई पोस्टल बैलेट सुविधा के संभावित दुरुपयोग की जांच करने के लिए चुनाव आयोग सरकार से नियमों में बदलाव करने के लिए कह सकता है ताकि ऐसे लोग अपना वोट केवल तय केंद्रों पर ही डालें और लंबे समय के लिए मतपत्र अपने पास न रखें। सूत्रों ने कहा कि अगर प्रस्ताव लागू किया जाता है, तो मतदाताओं द्वारा अपने साथ लंबे समय तक चुनाव ड्यूटी पर मतपत्र रखने के संभावित दुरुपयोग को कम करेगा, जो उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा अनुचित प्रभाव, धमकी, रिश्वत और अन्य अनैतिक साधनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 16 सितंबर को हुई बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक सिफारिश भेजने का फैसला किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी ड्यूटी पर मतदाता अपना वोट मतदाता केंद्र पर ही डालें।  

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मतदाता केंद्र में अपना वोट नहीं डालते चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मी 
सरकार को चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 18 में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में देखा है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता जिन्हें पोस्टल बैलेट प्रदान किया जाता है, वे मतदाता केंद्र में अपना वोट नहीं डालते हैं, बल्कि अपना पोस्टल बैलेट अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनके पास चुनाव कानून और नियमों के अनुसार मतगणना के दिन सुबह 8 बजे तक पोस्टल बैलेट डालने का समय होता है। आयोग की मानक नीति में प्रावधान है कि चुनाव ड्यूटी पर लगे मतदाताओं को आवंटित मतदान केंद्रों पर मतदान के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र के अलावा किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया जाता है। इस व्यवस्था के कारण वे अपने गृह मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से वोट नहीं डाल पाते हैं।
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वर्तमान योजना के अनुसार, चुनाव ड्यूटी पर मौजूद मतदाता अपने प्रशिक्षण के समय संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को डाक मतपत्र के लिए आवेदन करते हैं, जो प्रशिक्षण के बाद के दौर में प्रशिक्षण केंद्र पर डाक मतपत्र जारी करते हैं। चुनाव ड्यूटी पर ऐसे मतदाताओं को चुनाव ड्यूटी के लिए आवंटित मतदान केंद्रों के लिए भेजे जाने से पहले अपना वोट डालने की सुविधा के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया गया है। सुविधा केंद्र में उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में गुप्त और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं। हालांकि, उनके पास अपना डाक मतपत्र डाक के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को भेजने का भी विकल्प होता है ताकि वे मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय से पहले मतगणना के दिन सुबह 8 बजे पहुंच सकें।
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