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Saket Gokhale: तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक से मांगी माफी; बोले- ईमानदारी से खेद है
Tue, 10 Jun 2025 10:22 AM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Tue, 10 Jun 2025 10:22 AM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता साकेत गोखले को माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया था। साकेत गोखले ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ 'एक्स' पर अपमानजनक पोस्ट किए थे।
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टीएमसी राज्यसभा सांसद साकेत गोखले
- फोटो : ANI
विस्तार
तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से माफी मांगी। TMC सांसद साकेत गोखले ने ट्वीट किया, 'मैं 13 और 23 जून 2021 को राजदूत लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ कई ट्वीट करने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं, जिसमें राजदूत पुरी की ओर से विदेश में संपत्ति खरीदने के संबंध में गलत और असत्यापित आरोप शामिल थे, जिसका मुझे ईमानदारी से खेद है।'
दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने साकेत गोखले को पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी को मानहानि के मामले में 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश देने वाले अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया था। पिछले साल जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ उनके अपमानजनक ट्वीट के लिए माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया था। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने टीएमसी सांसद को उनके आरोप के संबंध में किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कोई और सामग्री प्रकाशित करने से भी रोक दिया था। इसे लेकर तृणमूल नेता ने राहत की अपील करते हुए फिर से कोर्ट का रुख किया था। इस पर पिछले महीने दिल्ली ही उच्च न्यायालय ने साकेत गोखले को पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी को मानहानि के मामले में 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश देने वाले अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया था।
क्या है मामला?
मानहानि का मामला 2021 में लक्ष्मी पुरी (संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी) द्वारा दायर किया गया था। पुरी ने गोखले के उन ट्वीट्स पर आपत्ति जताई थी, जिनमें गोखले ने स्विट्जरलैंड में पुरी की ओर से खरीदी गई संपत्ति को उनकी आय से अधिक बताते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए थे। गोखले ने अपने ट्वीट्स में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच की मांग भी की थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने साकेत गोखले को पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी को मानहानि के मामले में 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश देने वाले अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया था। पिछले साल जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ उनके अपमानजनक ट्वीट के लिए माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया था। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने टीएमसी सांसद को उनके आरोप के संबंध में किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कोई और सामग्री प्रकाशित करने से भी रोक दिया था। इसे लेकर तृणमूल नेता ने राहत की अपील करते हुए फिर से कोर्ट का रुख किया था। इस पर पिछले महीने दिल्ली ही उच्च न्यायालय ने साकेत गोखले को पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी को मानहानि के मामले में 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश देने वाले अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया था।
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क्या है मामला?
मानहानि का मामला 2021 में लक्ष्मी पुरी (संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी) द्वारा दायर किया गया था। पुरी ने गोखले के उन ट्वीट्स पर आपत्ति जताई थी, जिनमें गोखले ने स्विट्जरलैंड में पुरी की ओर से खरीदी गई संपत्ति को उनकी आय से अधिक बताते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए थे। गोखले ने अपने ट्वीट्स में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच की मांग भी की थी।
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