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मुंबई के बैंक से एक-एक रुपये के 16,700 रुपये सिक्के चोरी, तीन लोग गिरफ्तार
Tue, 12 Mar 2019 09:13 PM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: संदीप भट्ट
Updated Tue, 12 Mar 2019 09:13 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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मुंबई में देना बैंक की माटुंगा शाखा से एक-एक रुपये के सिक्कों से 16,700 रुपये की चोरी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि चोरी 1-2 फरवरी की रात में हुई थी और सोमवार को उन लोगों को गिरफ्तार किया गया।
चोर शौचालय की खिड़की से बैंक में घुसे थे और इस दौरान मुख्य आरोपी काशीनाथ वसंत पेंढारकर ने बिजली की आपूर्ति बंद कर दी थी, जिससे सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अधिकारी ने बताया कि, बैंक के स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने की उनकी कोशिश नाकाम रहने के कारण उन्होंने एक रुपये के सिक्के के एक बैग को उठा लिया था।
जांच करने के बाद हमें जल्द ही नवी मुंबई निवासी पेंडारकर पर शक हुआ, फिर उसे सोमवार रात को वडाला से पकड़ लिया गया। उससे पूछताछ करने पर 15,000 रुपये की वसूली हुई। उसने अपराध में अपने तीन सहयोगियों के नाम का खुलासा कर दिया है।
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अधिकारी ने बताया कि तीनों में से चेतन घिटादके और अनिकेत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि प्रसन्न बांद्रे लूट के शेष माल के साथ फरार है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 454 (घर तोड़ना), 457 (रात में घर तोड़ना) और 380 (किसी भी इमारत में चोरी करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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चोर शौचालय की खिड़की से बैंक में घुसे थे और इस दौरान मुख्य आरोपी काशीनाथ वसंत पेंढारकर ने बिजली की आपूर्ति बंद कर दी थी, जिससे सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अधिकारी ने बताया कि, बैंक के स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने की उनकी कोशिश नाकाम रहने के कारण उन्होंने एक रुपये के सिक्के के एक बैग को उठा लिया था।
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जांच करने के बाद हमें जल्द ही नवी मुंबई निवासी पेंडारकर पर शक हुआ, फिर उसे सोमवार रात को वडाला से पकड़ लिया गया। उससे पूछताछ करने पर 15,000 रुपये की वसूली हुई। उसने अपराध में अपने तीन सहयोगियों के नाम का खुलासा कर दिया है।
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अधिकारी ने बताया कि तीनों में से चेतन घिटादके और अनिकेत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि प्रसन्न बांद्रे लूट के शेष माल के साथ फरार है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 454 (घर तोड़ना), 457 (रात में घर तोड़ना) और 380 (किसी भी इमारत में चोरी करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।