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पुलिस हिरासत में बाप-बेटे की मौत में कोर्ट का आदेश, सीलबंद लिफाफे में दें कार्रवाई का ब्योरा
Thu, 09 Jul 2020 05:44 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Thu, 09 Jul 2020 05:44 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के सथानकुलम थाने में पुलिस कस्टडी में हुई पिता-पुत्र की मौत मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सीबी-सीआईडी डीएसपी को मामले में अब तक की कार्रवाई पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में देने का आदेश दिया है।
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Thoothukudi custodial death case: Madurai bench of Madras High court orders CB-CID DSP to file a detailed status report on action taken so far in the case, in a sealed cover. #TamilNadu
— ANI (@ANI) July 9, 2020
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बता दें कि पी जयराज और उसके बेटे फेनिक्स को अपनी मोबाइल फोन की दुकान खोलने की अवधि से जुड़े लॉकडाउन के मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी 23 जून को कोविलपट्टी के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से पीटा था।
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मामले मेंदो उप-निरीक्षकों सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।