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वाहन दुर्घटना में घायलों को मिलेगा 2.5 लाख तक क्लेम, सरकार लगाएगी मुहर

Wed, 29 Mar 2017 04:26 PM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल Updated Wed, 29 Mar 2017 04:26 PM IST
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third party insurance claim amount to be capped at 5 lakh rupees, cabinet may pass proposal

थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस लेने वालों को अब पांच लाख रुपये तक का क्लेम अमाउंट मिल सकता है। केंद्र सरकार इसके लिए जल्द ही एक प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर सकती है। 

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अभी तक इन्श्योरेंस कंपनियों को सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने या फिर मृत्यु हो जाने पर 25 व 50 हजार रुपये तक देने का प्रावधान था। लेकिन अब इसमें बदलाव किया जाएगा। इसके लिए जनरल इन्श्योरेंस एक्ट में भी सरकार बदलाव करने जा रही है। 
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क्लेम 10 लाख करने का था विचार

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सरकार पहले थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस में मिलने वाले क्लेम अमाउंट को 5 लाख और 10 लाख रुपये तक करना चाहती थी। लेकिन वित्त मंत्रालय से हरी झंडी न मिलने के बाद इस प्रस्ताव में बदलाव कर दिया है। हालांकि इन्श्योरेंस कंपनियां अभी भी सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। 
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ट्रिब्यूनल में जाते थे केस

थर्ड पार्टी वाले ज्यादातर केस मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जाते थे, क्योंकि कंपनी तय नियमों से ज्यादा क्लेम नहीं देती थी। ज्यादा क्लेम न मिलने के काऱण मामला ट्रिब्यूनल में चला जाता था, जिसमें फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अब सरकार के इस प्रस्ताव को लागू करने के बाद ऐसे मामलों के निपटान में तेजी दिखाई देगी।  

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