फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   The High Court said- Police offficers should not taken Gifts, Buke or dowry

हाईकोर्ट ने कहा- उपहार, बुके लेने से दूर रहें पुलिस अधिकारी, दहेज भी न लें

Sat, 06 Jul 2019 02:38 AM IST
Nilesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Nilesh Kumar Updated Sat, 06 Jul 2019 02:38 AM IST
विज्ञापन
The High Court said- Police offficers should not taken Gifts, Buke or dowry
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को अपने आचरण ठीक रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने शुक्रवार को तमिलनाडु के पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि वह छह हफ्तों के भीतर राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर तोहफा, पुरस्कार या दहेज न लेने का आदेश दें।
विज्ञापन


जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम ने एक सब इंस्पेक्टर (दारोगा) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। एसआई ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के कारण पदोन्नति रोकने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन


जज ने कहा कि सरकारी नौकर को अपना रिकॉर्ड साफ-सुथरा रखना ही चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि जन सेवक को कार्यालय या कार्यालय के बाहर अपना आचरण ठीक रखना चाहिए। उनसे हमेशा यही अपेक्षा की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed