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अदालत ने दी दीपक कोचर को निजी अस्पताल में इलाज की इजाजत, अभी दिल्ली एम्स में हैं भर्ती
Sun, 20 Sep 2020 01:44 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 20 Sep 2020 01:44 AM IST
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दीपक कोचर
- फोटो : ANI
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एक विशेष अदालत ने शनिवार को दीपक कोचर को निजी बैंक में अपना इलाज करने की अनुमति दे दी। दीपक आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति हैं। दीपक पांच दिन पहले कोरोना वायरस के लिए टेस्ट कराए जाने पर पॉजिटिव पाए गए थे और तब से वे दिल्ली एम्स में भर्ती हैं।
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दीपक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस महीने की शुरुआत में आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लान्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था। दीपक की कानूनी टीम ने विशेष पीएमएलए अदालत से दीपक को दिल्ली से गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने की अनुमति मांगी थी।
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उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि वह क्रॉनिक हाई कोलेस्ट्रॉल, बढ़ी हुई प्रोस्टेंट और गुर्दे में पथरी जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीडि़त हैं। अदालत के पूछने पर ईडी ने कहा था कि दीपक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इसके चलते अदालत उचित निर्णय जारी कर सकती है।
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इसके बाद विशेष जज मिलिंद कुर्तादिकर ने दीपक कोचर को अपने खर्च पर दिल्ली के अपोलो अस्पताल या गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी।
हालांकि अदालत ने अस्पताल में दीपक से किसी भी व्यक्ति के मिलने पर रोक लगा दी है और ईडी को अस्पताल में कोचर के खर्च पर चौबीसों घंटे गार्ड तैनात करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने कोचर की न्यायिक हिरासत में 3 अक्तूबर तक बढ़ाते हुए अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर उन्हें वापस जेल लौटने का आदेश भी दिया है।