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शंकराचार्य का लाखों रु. का वाहन टैक्स शिवराज सरकार ने किया माफ

Thu, 09 Jun 2016 02:01 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Thu, 09 Jun 2016 02:01 PM IST
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Tax exemption to Shankaracharya's camper vehicle granted by MP cabinet
शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती - फोटो : pti

शंकराचार्य के करोड़ों के वाहन पर लाखों का टैक्स बकाया था। मध्य प्रदेश सरकार ने शंकराचार्य का वाहन टैक्स बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में माफ कर दिया। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती एमपी के नरसिंहपुर जिले में रहते हैं। साल 2015, मार्च में उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख 62 हजार 5 सौ रुपए की कीमत की गाड़ी खरीदी थी। ये उनकी कैंपिंग गाड़ी है। शंकराचार्य इसी गाड़ी से यात्रा करते हैं। साल भर बाद भी उन्होंने वाहन टैक्स नहीं दिया। आरटीओ की तरफ से उनको नोटिस पर नोटिस भेजे गए। 

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शंकराचार्य ने आरटीओ टैक्स माफ करने का आवेदन लिखा था। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार शकंराचार्य को करीब बारह लाख (11,96,310 रु.) का टैक्स जमा करना था। लेकिन शिवराज की कैबिनेट ने शंकराचार्य का सारा टैक्स मांफ कर दिया। 
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शिवराज कैबिनेट के प्रवक्ता और एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शंकराचार्य का टैक्स मांफ करने के पीछे की कोई भी वजह बताने से इन्कार कर दिया और कहा कि बीते बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में टैक्स माफ करने का फैसला लिया गया।

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बताया ये भी जा रहा है कि बीते साल मार्च में 1 करोड़ 30 लाख 62 हजार 500 की कीमत की कस्टम डिजाइन गाड़ी शंकराचार्य ने खरीदी थी। ट्रासपोर्ट डिपार्टमेंट ने उनसे 9 लाख 14 हजार 375 रुपए बतौर टैक्स भरने को कहा था। टैक्स नहीं भरा गया तो 1 लाख 82 हजार 875 रुपए बतौर जुर्माना जारी किया गया। नरसिंहपुर रीजनल ट्रैफिक ऑफिस ने इसी के साथ 99 हजार 60 रुपए का ब्याज भी भरने को कहा था। 

साल भर से ज्यादा वाहन चलने पर टैक्स देने के बजाय शंकराचार्य के दफ्तर से आरटीओ ऑफिस को टैक्स माफी का आवेदन लिखा गया। गृहमंत्री बाबूलाल गौर इस मामले को कैबिनेट में ले गए। कैबिनेट में देखा कि साल 2004 में एक नोट जारी किया गया था जिसमें लिखा था कि शंकराचार्य के वाहन से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस कानून की दोबारा जांच की भी तैयारी हो रही है।

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