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Hindi News ›   India News ›   Tamil Nadu: 400 page charge sheet Filing against Special DGP JK Tripathi in female IPS sexual abuse case

तमिलनाडु: महिला आईपीएस दुष्कर्म मामले में विशेष डीजीपी त्रिपाठी के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट की दाखिल

Sat, 31 Jul 2021 01:39 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, चेन्नई
एजेंसी, चेन्नई Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 31 Jul 2021 01:39 AM IST
सार

  • यह चार्जशीट विल्लूपुरम की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की गई
  • मद्रास हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही जांच 
  • तमिलनाडु की महिला आईपीएस अधिकारी ने कार में दुष्कर्म का लगाया था आरोप 

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Tamil Nadu: 400 page charge sheet Filing against Special DGP JK Tripathi in female IPS sexual abuse case
madras high court - फोटो : PTI

विस्तार

सीबी-सीआईडी ने एक महिला आईपीएस अधिकारी के दुष्कर्म मामले में तमिलनाडु के विशेष डीजीपी जेके त्रिपाठी के खिलाफ यहां एक अदालत में 400 पेज की चार्जशीट दाखिल की। सीबी-सीआईडी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि यह चार्जशीट बृहस्पतिवार को विल्लूपुरम की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की गई।  

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तमिलनाडु की महिला आईपीएस अधिकारी ने कार में दुष्कर्म का आरोप लगाया था
यह मामला यौन शोषण और गलत तरीके से रोकने समेत आईपीसी की धाराओं के तहत फरवरी में सीबी-सीआईडी द्वारा दर्ज केस से जुड़ा है। तमिलनाडु के महिलाओं के यौन शोषण निषेध कानून की एक धारा भी जोड़ी गई है। विशेष डीजीपी के खिलाफ दुष्कर्म और एक एसपी के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी के पालन करने और महिला अधिकारी को चेन्नई जाने से रोकने पर मामला दर्ज किया गया था। बाद में इन दोनों को निलंबित कर दिया गया था।
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एक महिला आईपीएस अधिकारी ने तत्कालीन विशेष डीजीपी त्रिपाठी और प्रदेश गृह विभाग के एक शीर्ष अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्यमंत्री के दौरे के संबंध में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा के दौरान विशेष डीजीपी ने एक कार में उनके साथ दुष्कर्म किया। के पलानीस्वामी फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री थे और यह घटना उसी वक्त की है। महिला आईपीएस अधिकारी जब शीर्ष अधिकारियों से शिकायत करने के लिए कार से चेन्नई जा रही थी तो उसे चेंगलपेट जिले के एसपी ने जबरन रोका और उनकी कार की चाबी छीन ली।
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मद्रास हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही जांच
बाद में छह सदस्यीय विशाखा समिति ने मामले की जांच की और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले की निगरानी करेगा। सीबी-सीआईडी ने उन तीन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश की है, जिन्होंने महिला अधिकारी पर मामले को न बढ़ाने का दबाव बनाने की कोशिश की थी।

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