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सूरत रेप केस: सुप्रीम कोर्ट में आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज
Mon, 15 Jul 2019 06:04 PM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Mon, 15 Jul 2019 06:04 PM IST
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आसाराम बापू (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू पर दुष्कर्म के एक मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, आसाराम पर गुजरात में उनके खिलाफ दुष्कर्म मामले में मुकदमा दायर है। बता दें कि सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ अलग-अलग शिकायतें दर्ज की थीं और उन पर अन्य आरोपों के साथ दुष्कर्म और अवैध कारावास का आरोप लगाया था।
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Supreme Court refuses to grant bail to Asaram in sexual assault case against him. SC says the trial needs to be completed first & also asked the trial court in Gujarat to complete the trial in the case. pic.twitter.com/SiMXOrG3nr
— ANI (@ANI) July 15, 2019विज्ञापन
गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एनवी रमाना और अजय रस्तोगी की खंडपीठ को बताया कि मामले की सुनवाई चल रही है और अभी 10 गवाहों की जांच होनी बाकी है। इसी को आधार बनाकर शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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अदालत ने आसाराम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत उच्च न्यायालय की टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का निपटारा करे। शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित जनवरी 2015 के आदेश के खिलाफ आसाराम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और मामले में आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।