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SC: क्या महिला पर दुष्कर्म का केस हो सकता है? परीक्षण करेगा शीर्ष कोर्ट, जानें पूरा मामला

Sat, 02 Dec 2023 06:38 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 02 Dec 2023 06:38 AM IST
सार

शीर्ष अदालत 61 वर्षीय विधवा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसे उसके बेटे के खिलाफ दायर झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि महिला पर कभी भी दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।

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Supreme Court will hear case of rape against women
मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट यहां सभी चीजों को ठीक करने के लिए नहीं है। - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का परीक्षण करने का फैसला किया कि क्या किसी महिला को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के तहत दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि क्या किसी महिला पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया जा सकता है। पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि उसके अनुसार केवल एक पुरुष पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया जा सकता है।

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शीर्ष अदालत 61 वर्षीय विधवा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसे उसके बेटे के खिलाफ दायर झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि महिला पर कभी भी दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रिया पटेल मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में एक महिला को एकसमान इरादे साझा करने वाला नहीं कहा जा सकता क्योंकि महिलाओं को दुष्कर्म की परिभाषा से बाहर रखा गया है। शीर्ष अदालत ने महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया और उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का भी आदेश दिया।

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